सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही महिला और पुरुष की शादी घरवालों की रजामंदी और कानूनी तरीके से न भी हुई हो लेकिन उनकी शादी से पैदा हुई संतान को पिता की संपत्ति पाने का पूरा हक है.
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मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की संतान वैध, पिता की संपत्ति पर होगा पूरा हक
Reviewed by Jyoti Jayswal
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January 23, 2019
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