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मुस्‍लिम पुरुष और हिंदू महिला की संतान वैध, पिता की संपत्‍ति पर होगा पूरा हक

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही महिला और पुरुष की शादी घरवालों की रजामंदी और कानूनी तरीके से न भी हुई हो लेकिन उनकी शादी से पैदा हुई संतान को पिता की संपत्‍ति पाने का पूरा हक है.

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