
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये निर्देश दिया हैं. कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अनपढ़ लोग समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे लोग सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते हैं और न ही वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं.
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