बताया जा रहा है कि निगम बोर्ड और नगर विकास विभाग के मंजूरी के बाद यह नई दर लागू होगी वहीं हर पांच साल पर टैक्स रिवीजन का प्रावधान भी रहेगा. from Latest News बिहार News18 हिंदी https://ift.tt/2lxiCfE
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