जस्टिस एस वैद्यनाथन ने इस दलील को खारिज कर दिया कि किसी भी शारीरिक हिंसा की स्थिति में शारीरिक चोट लगी होगी और उसकी गैरमौजूदगी में यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई.
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यौन दुर्व्यवहार साबित करने के लिए शरीर पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- HC
Reviewed by Jyoti Jayswal
on
October 20, 2019
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