मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसद किए जाने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखी है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय प्रदान कर दिया है।
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ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसद करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, जानें क्या दी गई दलीलें
Reviewed by Jyoti Jayswal
on
September 24, 2020
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