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सुदर्शन टीवी के 'बिंदास बोल' ने नियमों का उल्लंघन किया : केंद्र सरकार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस इंदू मलहोत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सुदर्शन टीवी से 28 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। अगर चैनल की तरफ से उत्तर नहीं दिया जाता है तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

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