कर्नाटक हाई कोर्ट की कालबुर्गी खंडपीठ में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट ने यह बात निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कही।
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, मुस्लिम मर्द को दूसरी शादी का अधिकार लेकिन पहली बीवी भी ले सकती है तलाक
Reviewed by Jyoti Jayswal
on
September 13, 2020
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