सुप्रीम कोर्ट ने दो पत्रकारों उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ एफआइआर रद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश के जरिये रद हो चुकी एफआइआर बहाल नहीं की जा सकती।
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अंतरिम आदेश के जरिये रद हो चुकी एफआइआर बहाल नहीं की जा सकती, जानें क्या है मामला
Reviewed by Jyoti Jayswal
on
November 06, 2020
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